अवैध खनन नियमावली में संशोधन, और सख्त हुआ प्रशासन
उत्तराखंड में बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर शासन ने खनन गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए मूल नियमावली में संशोधन किया है जो कि अधिनियम 1957 के तहत खनिज विकास एवं विनियम के तहत बनाई गई है। जिसका उद्देश्य अवैध खनन और अवैध भंडारण के परिवहन को रोकना है।
नियमावली के अनुसार खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा और धर्म कांटा को विभागीय ई रवन्ना पोर्टल से जोड़ा जाएगा। अवैध खनन में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों पर जुर्माने की रकम को भी बढ़ाया गया है।
नियमावली में बताया गया है की खनन के परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए उपजिलाधिकारी या खनन अधिकारी की देख रेख में परिवहन मार्ग भी निर्धारित किया जाएगा। अगर कोई खनिज का वाहन इस मार्ग से अलग कहीं पकड़ा जाता है तो वह खनन अवैध माना जाएगा, साथ ही नियमावली के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा।


