भाजपा विधायक आदेश चौहान को CBI कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, जेल जा सकते है विधायक आदेश चौहान

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रानीपुर विधानसभा से भाजपा को बड़ा झटका

पुलिस कस्टडी में मारपीट का है मामला

विधायक आदेश चौहान को 6 माह की सजा, भतीजी दीपिका चौहान को भी 6 माह की जेल

दो नामजद पुलिस इंस्पेक्टर को 1 साल की सजा

एक आरोपी पुलिसकर्मी की पहले ही हो चुकी है मौत

हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने की थी जांच

CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, दहेज प्रकरण का है मामला

हरिद्वार। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा के भाजपा विधायक आदेश चौहान को  CBI कोर्ट ने दोषी ठहराया है, जिसके तहत विधायक को 6 महीने और दो पुलिस सिपाहियों को 1 साल की सजा सुनाई गई है। मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट का है।

आपको बता दे कि पूरा मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा है। जिसमें विधायक की भतीजी दीपिका चौहान ने हरिद्वार के गंगनहर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का मामला 2009 में दर्ज कराया गया था। जिसमें दीपिका के पति मनीष को हिरासत में लिया गया था। मनीष के पिता इस लड़ाई को 2009 से लड़ रहे है। उनके अनुसार मनीष को अवैध तरीके से बिना जांच के दो दिनों तक हिरासत में रखा गया था। जिसमें कहा गया है कि पुलिस हिरासत में विधायक आदेश चौहान के कहने पर मारपीट की गई थी। इस मामले को लेकर दो इंस्पेक्टर राजेंद्र रौतेला और दिनेश कुमार को मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया था।

मनीष के पिता इस पूरे मामले में निष्पक्ष न्याय की मांग कर रहे थे। जिसको लेकर इसमें तीन बार जांच टीम को भी बदला गया। सीबीआई की जांच में विधायक आदेश चौहान, दीपिका चौहान व दोनों इंस्पेक्टर को दोषी पाया गया और आज सीबीआई कोर्ट में भाजपा विधायक आदेश चौहान उनकी भतीजी दीपिका चौहान को 6 माह व इंस्पेक्टर दिनेश कुमार व राजेंद्र रौतेला को 1 साल की सजा सुनाई गई है।

विधायक के अधिवक्ता नीरज कंबोज का कहना है कि अब विधायक और उनकी भतीजी की जमानत के लिए जिला सेशन कोर्ट में याचिका दी जाएगी।

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